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इलाज के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़, अभियुक्त चिकित्सक को बीस साल की सजा - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग मरीज के साथ इलाज (POCSO court sentenced 20 years imprisonment) के दौरान छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त चिकित्सक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

POCSO court sentenced,  20 years imprisonment to doctor
इलाज के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़.

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Published : Nov 16, 2022, 8:39 PM IST

जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग मरीज के साथ इलाज के दौरान (20 years imprisonment to doctor) छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त चिकित्सक सुशील सिंह तंवर को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा गया अभियुक्त ने चिकित्सक होते हुए भी काम वासना से वशीभूत होकर ऐसा घृणित कार्य किया है. अभियुक्त की मंशा पीड़िता की काम वासना को जाग्रत करने की रही, ताकि वह बाद में उसके साथ संबंध बना सके.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता 10 जून 2019 को अपने परिजनों के साथ कोटपूतली के पास सरुंड थाना इलाके में क्लीनिक चलाने वाले अभियुक्त के पास इलाज के लिए गई थी. इस दौरान अभियुक्त चिकित्सक ने उसके ग्लूकोज चढ़ाते समय मुंह दबा लिया और छेड़छाड़ करने लगा और अश्लील बातें भी पूछी. इसके बाद पीड़िता ने बाहर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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