जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महावीर कोली को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.91 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है. साथ ही अदालत ने पीड़िता को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश करते हुए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा है.
अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने बेसुध हालत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है. वहीं यदि अभियुक्त ने पीड़िता की सहमति से भी संबंध बनाया होता तो भी वह दुष्कर्म की श्रेणी में ही आएगा. क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 31 अगस्त, 2019 की देर रात पीड़िता सुबह करीब तीन बजे उठकर घर के बाहर आई थी. यहां अभियुक्त मोटरसाइकिल के साथ खड़ा मिला. पीड़िता को देखकर उसने उसे बात करने के लिए अपने पास बुलाया. घर के पास कॉलेज में पढ़ाने के चलते पीड़िता उसे पहचानती थी और उसने पीड़िता को बात करने के लिए मोबाइल फोन भी दिया है.