जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का 10 माह तक दुष्कर्म करने और उसके अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देने पर पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में अभियुक्त सैनिक रोतान सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 6 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त भारतीय सेना में कार्यरत था. ऐसे में उसका दायित्व देश की रक्षा करने का था, लेकिन उसने देश की रक्षा करने के बजाए गांव की मासूम नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और आत्मग्लानी के चलते उसने आत्महत्या तक कर ली. ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी तरह की नरमी का रुख नहीं बरता जा सकता.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक और परिवादी के अधिवक्ता राजेश कुमार पारीक ने बताया कि 20 नवंबर, 2017 को 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पनियाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी. उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जब उसका स्कूल का बैग चेक किया तो उसमें सुसाइड नोट मिला. जिसमें पीड़िता ने लिखा कि 4 सितंबर, 2016 को रोतान सिंह ने घर में अकेला देख दुष्कर्म किया था.