जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर द्वितीय ने 14 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पवन कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने कहा कि उसकी पत्नी साढ़े सात माह की गर्भवती है. ऐसे में उसकी सजा में नरमी बरती जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसने 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाया है. ऐसे में यदि उसके प्रति नरमी का रुख रखा गया तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. ऐसे में उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखी जा सकती.