जयपुर. प्रदेशभर में राइट टू हेल्थ बिल (RTH) के खिलाफ लंबे समय से चल रही निजी डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ और सरकारी अस्पतालों में जरूरी संसाधन मुहैया कराने के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. प्रमोद सिंह की ओर से दायर इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव, चिकित्सा सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार और आंदोलन कर रहे एक दर्जन से अधिक डॉक्टर्स को पक्षकार बनाया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ जनहित याचिका पर 31 मार्च को सुनवाई करेगी.
जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के निजी डॉक्टर्स, निजी हॉस्पिटल्स व रेजीडेंट डॉक्टर्स राज्य सरकार की ओर से पारित किए गए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं. इससे इमरजेंसी सेवाएं ठप हो गई हैं और मरीजों को जरूरी इलाज नहीं मिल रहा. जिसके चलते आए दिन मरीजों की मौत हो रही है. जबकि डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते और ना ही किसी मरीज के इलाज के लिए मना कर सकते हैं.
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