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LDC recruitment 2013: मेरिट में आने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई (Petition in LDC recruitment 2013) है. इसमें दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं का नाम कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में भी आया. उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई. अब इन्हीं पदों पर नई भर्ती निकाल दी. इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Petition in LDC recruitment 2013, court sought answer from responsible
मेरिट में आने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Dec 9, 2022, 7:13 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती 2013 की मेरिट में आने और दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार सहित संबंधित जिला परिषद से 13 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा (High Court on LDC Bharti 2013) है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश हेमंत कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती 2013 के खाली पदों पर अब पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. याचिकाकर्ता अभ्यर्थी भर्ती की कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में भी आए हैं. वहीं पंचायती राज विभाग के अधीन संबंधित जिला परिषद ने उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया. इसके बावजूद एलडीसी के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए बनाई अंतिम चयन सूची से उन्हें बाहर कर दिया है. वहीं विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का कारण भी नहीं बताया है. ऐसे में उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल कर खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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