जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट परिसर में पार्किंग की समस्या को लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट परिसर में वकीलों सहित अन्य लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. याचिका में कहा गया कि यह वीआईपी एरिया है, जहां हाईकोर्ट के अलावा विधानसभा और सचिवालय सहित अन्य सरकारी विभाग मौजूद हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री सहित अन्य वीआईपी लोग भी यहां से गुजरते हैं. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट परिसर के पास ही इंदिरा गांधी नगर परियोजना के भवन को पार्किंग के काम लिया जा सकता है. इसी तरह हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर बने कृषि भवन का उपयोग भी किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है.
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हाईकोर्ट ने झुंझुनू से मंड्रेला और चिडावा से मंड्रेला मार्ग पर अवैध परिवहन को लेकर परिवहन आयुक्त और प्रादेशिक प्राधिकारी, सीकर सहित स्थानीय जिला परिवहन अधिकारी से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिलीप सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने लघु बस ऑपरेटर्स के संरक्षण के लिए छोटे रूटों पर सिर्फ इन्हें ही परमिट देने का प्रावधान किया है. इसके बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में झुंझुनू से मंड्रेला और चिडावा से मंड्रेला मार्ग पर दर्जनों वाहन अवैध परिवहन में लगे हुए हैं.