जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वो पीटीआई भर्ती 2022 के विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करे. वहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुन: परिणाम जारी किया जाए. अदालत कहा कि यदि याचिकाकर्ता कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो नए सिरे से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जुबेर खान और हर्ष मिश्रा सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी, विज्ञान शाह और अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के 5546 पदों के लिए 16 जून, 2022 को भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की गई. वहीं बोर्ड ने 11 अक्टूबर को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन बोर्ड ने इन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और गत 21 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर अंतिम कुंजी जारी कर दी.