जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों के अनुभव की गणना भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा निदेशक से जवाब मांगा (Court sought reply in Nursing officer bharti 2022) है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश चेतन प्रकाश की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को संविदा पर आयोजित सीएचओ भर्ती-2016 में दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति दी गई थी. जबकि इसी भर्ती में कुछ अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्तियां दी जा चुकी थीं. वहीं अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2022 में राज्य सरकार अनुभव के बोनस अंकों के लिए समय की गणना भर्ती में आवेदन पत्र मांगने की तिथि से कर रही है.