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नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी

राज्य की 44 नगर निकाय संस्थाओं में चुनाव नवंबर 2019 में प्रस्तावित हैं. वहीं स्थानीय निकाय चुनाव में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी सोमवार को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. इन नगर निकायों में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 (1) और 9 को मद्देनजर रखते हुए वार्डों की संख्या भी बढ़ाई गई है.

नगर निकाय चुनाव में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी

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Published : Jun 10, 2019, 10:07 PM IST

जयपुर. प्रदेश की 44 नगर निकायों के चुनाव नवंबर माह में प्रस्तावित है. इसी बीच सोमवार को स्वायत शासन विभाग के निदेशक पवन अरोड़ा ने नगर निकाय चुनाव में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है. इस बार सभी नगरीय निकायों में निर्धारित सीटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डों का गठन और पुनर्सीमांकन का कार्य किया जाएगा. मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इसका जिम्मा सौंपा गया है. नगर पालिका अधिकारी और नगर नियोजक मिलकर नियत अवधि में वार्डों का पुनर्गठन कर राज्य सरकार को तमाम दस्तावेज भेजेंगे.

नगर निकाय चुनाव में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी

वार्डों के गठन और पुनर्सीमांकन के संबंध में नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 3 के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने-अपने पालिका क्षेत्र में वार्डों के गठन के संबंध में वार्डों की सीमा निर्धारित करेंगे और सीमा निर्धारण के प्रारूप और नक्शे पर आपत्ति आमंत्रित करेंगे. साथ ही प्राप्त आपत्तियों का निराकरण भी करेंगे. इसके बाद राज्य सरकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी से प्राप्त वार्डों के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर इसे अंतिम रूप प्रदान करेगी.

वहीं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगर निकायों में वार्डों की कुल संख्या का पुनः निर्धारण किया गया है.

शहर वर्तमान वार्ड अधिसूचना के अनुसार वार्ड
जयपुर 91 वार्ड 150 वार्ड
अजमेर 60 वार्ड 80 वार्ड
भरतपुर 50 वार्ड 65 वार्ड
धौलपुर 45 वार्ड 60 वार्ड
दौसा 40 वार्ड 55 वार्ड
जोधपुर 65 वार्ड 100 वार्ड
जैसलमेर 35 वार्ड 45 वार्ड
बाड़मेर 40 वार्ड 45 वार्ड
पाली 50 वार्ड 65 वार्ड
जालौर 30 वार्ड 40 वार्ड
बारां 45 वार्ड 60 वार्ड
सवाईमाधोपुर 45 वार्ड 60 वार्ड
चित्तौड़गढ़ 45 वार्ड 60 वार्ड
प्रतापगढ़ 30 वार्ड 40 वार्ड
राजसमंद 35 वार्ड 45 वार्ड
बूंदी 45 वार्ड 60 वार्ड
कोटा 65 वार्ड 100 वार्ड
सीकर 50 वार्ड 65 वार्ड
करौली 40 वार्ड 55 वार्ड

इतना ही नहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कौन से वार्ड आरक्षित होंगे, ये भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी चिन्हित करेंगे.

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