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जयपुर: नियमों में नहीं मिलेगी कोई छूट, 32 श्रेणी के पात्र लोगों को ही मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ - jaipur news

शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए बुधवार से सात दिन के लिये विशेष शिविर लगाए जाएंगे. जिला प्रशासन की ओर से इन शिविरों में नियमों को लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, National Food Security Scheme

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Published : Oct 16, 2019, 3:25 AM IST

जयपुर. शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए बुधवार से सात दिन के लिये विशेष शिविर लगाए जाएंगे. जिला प्रशासन की ओर से इन शिविरों में नियमों को लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी. 32 श्रेणी के पात्र लोगों को ही खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है.

बता दें कि यह शिविर जयपुर निगम के आठ जोन में लगाए जाएंगे जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. शिविर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन किए जा सकते हैं. आवेदक को ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए निर्धारित 40 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए सात दिन तक लगेगा विशेष शिविर

जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा में नगर निगम के आठ जोन में 16 से 23 अक्टूबर तक शिविर लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि रविवार को शिविर नहीं लगाया जाएगा. इन शिविरों के लिए उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम, दितीय, उत्तर और दक्षिण को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है. उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम हवामहल पूर्व और पश्चिम जोन, उपखंड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर और मानसरोवर जोन, उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर, विद्याधर नगर और उपखंड अधिकारी जयपुर दक्षिण, मोती डूंगरी एवं सिविल लाइन्स जोन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

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इसी प्रकार आमेर जोन की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी आमेर संभालेंगे. इन शिविरों का समय सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक रहेगा. जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में पात्र व्यक्ति नाम जुड़वाने से छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र व्यक्ति का नाम भी इस योजना में नहीं जुड़े. शिविर के दौरान पात्र व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाएगा.

यहां लगेंगे शिविर-
सांगानेर जोन का शिविर जोन कार्यालय के पीछे अंबेडकर सामुदायिक भवन में लगाया जाएगा. इसके अलावा मानसरोवर, मोती डूंगरी, हवामहल पूर्व, हवामहल पश्चिम, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस का शिविर उनके जोन कार्यालयों में लगाया जाएगा.

इन विभागों का लिया जाएगा सहयोग-
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए 7 दिनों तक लगने वाले शिविर में शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, पुलिस विभाग द्वारा सहयोग लिया जाएगा. आमेर का शिविर फायर स्टेशन कुंडा में लगाया जाएगा.

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यह दस्तावेज लेकर आये-
अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर एवं जिला रसद अधिकारी प्रथम कनिष्क सैनी ने बताया कि शिविर में आने वाले आवेदक को अपने साथ राशन कार्ड/ मूल निवास प्रमाण पत्र /मतदाता परिचय पत्र, आवेदक की एक फोटो पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड की प्रति, चयन श्रेणी के साक्ष्य के दस्तावेज /कार्ड/ पेंशन स्वीकृति के आदेश की प्रति लानी होगी.

ये कार्मिक करेंगे सहयोग-
शिविर स्थल पर शिक्षा विभाग की ओर से दो-दो शिक्षक लगाए जाएंगे साथ ही नागरिक सुरक्षा के 10-10 स्वयं सेवक व्यवस्था संभालेंगे और आवेदन पत्रों की जांच एवं उन्हें भरवाने में सहयोग करेंगे. इसी प्रकार अपने सेटअप के साथ हर जोन पर चार-चार ई- मित्रकर्मी भी उपस्थित रहेंगे और पूर्ण पाए गए आवेदनों का ऑनलाइन करेंगे. डीओआईटी की ओर से भी तकनीकी कार्मिक लगाए गए हैं. इसी प्रकार रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक शिविर स्थल पर रहेंगे.

जिला कलेक्ट्रेट में बनाया कंट्रोल रूम-
16 से 23 अक्टूबर तक लगाए जाने वाले शिविरों के लिए जिला कलेक्ट्रेट में जिला रसद अधिकारी प्रथम के कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. शिविर से संबंधित किसी भी दिशा निर्देश और सूचना के लिए कार्यालय समय में इस कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है. इसके दूरभाष संख्या नंबर 0141- 220 9016 है.

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