जयपुर.प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर बुधवार को गृह विभाग में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में कुछ कठोर निर्णय गृह विभाग ने लिया है. पूरे प्रदेश के 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शहरी निकाय क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है. वहीं शादी समारोह में 50 व्यक्ति की अनुमति दी गई है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे सभी सरकारी ऑफिस (कोविड मेनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रुम, कंट्रोल रुम को छोड़कर) शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं शादियों में 50 अतिथियों को कोविड़ गाइडलाइन की पालना करते हुए बुलाया जा सकेगा. सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक रहेगी. सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर रोक रहेगी.
शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू. व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे इसके साथ ही सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे. समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद रहेगी और निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे. विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक होगा.