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प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू

प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती करना शुरु कर दिया है. गृह विभाग ने 16 से 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी. गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

corona virus New guidelines, night curfew in all cities
कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी

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Published : Apr 15, 2021, 3:00 AM IST

जयपुर.प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर बुधवार को गृह विभाग में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में कुछ कठोर निर्णय गृह विभाग ने लिया है. पूरे प्रदेश के 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शहरी निकाय क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है. वहीं शादी समारोह में 50 व्यक्ति की अनुमति दी गई है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे सभी सरकारी ऑफिस (कोविड मेनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रुम, कंट्रोल रुम को छोड़कर) शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं शादियों में 50 अतिथियों को कोविड़ गाइडलाइन की पालना करते हुए बुलाया जा सकेगा. सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक रहेगी. सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर रोक रहेगी.

शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू. व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे इसके साथ ही सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे. समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद रहेगी और निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे. विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक होगा.

अंत्येष्टि में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, जुलुस, त्योहार पर पाबंदी रहेगी. सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर भी रोक रहेगी. स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी वहीं सभी समस्त रेस्टोरेंट्स, क्लब 50% की क्षमता के साथ ही खुलेंगे.

रेस्टोरेंट्स, क्लब में नाइट कर्फ्यू की पालना होगी. रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डीलीवरी रात 8 बजे तक चलेगी और बाहरी राज्यों के लिए 72 घंटे का RT-PCR जरूरी होगा.10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे. मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत रहेगा. ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी.

इन पर लागू नहीं होगानाइट कर्फ्यू...
वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा है.
वे फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो.
आई.टी. कम्पनियां और केमिस्ट शॉप.
अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय.
विवाह सम्बन्धी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल.
बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री.

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