जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महानगर प्रथम ने एक मामले में कहा है कि वाहन चालक (Motor Accident Claims Tribunal court decision) की उपेक्षा और लापरवाही साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर होता है. वाहन चालक की असावधानी व लापरवाही साबित किए बिना याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का हक नहीं है. कोर्ट ने यह आदेश जयराम की 30.61 लाख रुपए की क्लेम याचिका खारिज करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया था कि 19 जून 2017 को प्रार्थी सांवलपुरा से अजमेरी गांव गया था. वापस पैदल लौटते समय दोपहर दो बजे उसे पीछे से एक ट्रैक्टर ने तेज गति और लापरवाही से टक्कर मारी. इस दौरान वह सड़क पर गिर गया और ट्रैक्टर का टायर उसके बांए हाथ के ऊपर से निकल गया जिससे उसका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं बाद में ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने उसके हाथ को कंधे से काट दिया. यह एक्सीडेंट वाहन चालक की लापरवाही से हुआ है. इसलिए उसे बीमा कंपनी व अन्य से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए.