जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विकास सैनी को 20 साल की सजा सुनाई (Minor rape convict sentenced for 20 years jail) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Minor girl kidnapped and rape case
नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा दी (Minor rape convict sentenced for 20 years jail) है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. नाबालिग के अपहरण की ये घटना 8 दिसंबर 2021 को सामने आई थी.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 8 दिसंबर, 2021 को अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ किराए की कार से दिल्ली सहित अन्य जगहों पर ले गया और दुष्कर्म किया. वहीं चंडीगढ़ में उसने किराए की दूसरी कार ली और रास्ते में कार चालक के गले पर चाकू से वार कर उसे सड़क पर फेंक दिया और उसे जबरन कार में बैठाकर शिमला ले गया. वहां भी अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शिमला बस स्टैंड पर अभियुक्त ने अपने परिजनों से मोबाइल से बात की, तो पता चला कि उसके खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने सोडाला थाने में रिपोर्ट दी है. इससे डरकर वह पीड़िता को जयपुर वापस ले अया. यहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
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