जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है. इसीलिए मिनिमम गारंटीड इनकम बिल इसी विधानसभा सत्र में लाएंगे. राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है. मिनिमम गारंटीड इनकम बिल को कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है और इसी विधानसभा सत्र में यह बिल लाया जाएगा. वहीं सीएम गहलोत के इसी संवाद में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जवाबदेही कानून की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में जवाबदेही कानून लागू नहीं होगा, तब तक जनकल्याण की योजना बनाएं या उनको लेकर कानून जनता को सही और पूरा लाभ मिलना संभव नहीं है.
सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारीः मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है. राज्य सरकार ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसी प्रकार राइट टू हेल्थ के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति के सम्पूर्ण उपचार की जिम्मेदारी अब सरकार की है.
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प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार की ओर से कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा का अधिकार देशवासियों को दिया गया. वर्तमान केन्द्र सरकार को भी इसी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना चाहिए. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हैं.
जवाबदेही कानून के बिना अच्छी सामाजिक सुरक्षा सम्भव नहींः लाभार्थी संवाद में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने कहा कि अच्छी बात है कि राज्य में न्यूनतम आय की गारंटी का कानून बन रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और रोजगार शामिल है. लेकिन हमें इन सभी कानून और योजनाओं को लागू करवाने के लिए जवाबदेही कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना जवाबदेही के अच्छी योजना और कानूनों को ठीक से लागू नहीं करवाया जा सकता है. उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा में घोषित किया और उसके बाद कई बार बजट में घोषणा होने के बाद भी कानून नहीं लाया गया है.