जयपुर.महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर, द्वितीय ने मजदूरी करने के दौरान अकेला देखकर विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता का जेठ लगता है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 15 दिसंबर, 2021 के कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने पति और रिश्ते में जेठ लगने वाले अभियुक्त के साथ किराए के मकान में रहते हैं. उसका जेठ 13 दिसंबर को सुशांत सिटी में उसके पति और उसे मजदूरी कराने ले गया. काम करने के दौरान उसने उसे अकेला देकर दुष्कर्म किया. इस दौरान विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की और घटना की जानकारी पति को देने पर जान से मारने की धमकी दी.