जयपुर.सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले विवाह पंजीयन की व्यवस्था मौके पर ही अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए. जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने इस संबंध में विवाह पंजीयन अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश जारी किया है.
कलेक्टर यादव ने बताया कि राजस्थान सामूहिक विवाह और अनुदान नियम 2018 के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह आयोजन में विवाह पंजीयन अधिकारी को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि नियमानुसार सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन सामूहिक विवाह में होने वाले विवाहों के पंजीकरण के लिए राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत वांछित सभी दस्तावेज पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न कर दिए जाएं.