जयपुर. राजस्थान की जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के एमडी व सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को निर्देश दिए हैं कि वे प्रार्थिया को ब्याज सहित उसकी निवेश राशि 5,11,048 रुपए का तुरंत भुगतान करें. वहीं, अदालत ने प्रार्थिया को कहा है कि वह अप्रार्थी से संपर्क कर सभी औपचारिकताएं पूरा करे. स्थाई लोक अदालत ने यह आदेश रजनी गुप्ता के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए दिया.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थिया ने सहारा समूह की कंपनियों में निवेश किया था, जिस पर कंपनी ने उसे रसीद व बांड जारी किए थे. वहीं, बाद में उससे बांड लेकर उसे सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के नाम से नए प्रमाण पत्र जारी किए. ये बांड अवधि पूरी होने के बाद परिपक्व हो गए, लेकिन उनकी राशि का भुगतान उन्हें नहीं किया. इसलिए उनकी निवेश राशि ब्याज सहित उन्हें दिलाई जाए.