जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रम-6 ने बच्चों को बंधक बनाकर उनसे बालश्रम कराने वाले अभियुक्त शाकिब खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
वहीं अदालत ने प्रकरण में एक अन्य आरोपी को बरी करते हुए तीन पुलिसकर्मियों हरदयाल सिंह, महेन्द्र सिंह और उदयभान सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है. अदालत ने कहा कि 6 बच्चों के साथ किए जा रहे आपराधिक कृत्य को मजबूती देने के लिए मौके से साक्ष्य एकत्रित करने और खेंचे गए फोटो को अदालत में पेश ही नहीं किया गया. पुलिसकर्मियों ने न केवल लापरवाही बरती, बल्कि आरोपियों को लाभ पहुंचाया. जिससे चलते एक आरोपी को बरी करना पड़ रहा है.