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Kanhaiyalal Murder Case : आरोपियों के खिलाफ चार्ज बहस पर सुनवाई 7 अगस्त तक टली

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने चार्ज बहस पर सुनवाई को टाल दिया है. कोर्ट ने 7 अगस्त को आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं.

Kanhaiyalal murder case
कन्हैयालाल हत्याकांड में सुनवाई

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Published : Aug 1, 2023, 8:31 PM IST

जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्या मामले में आरोपियों को 7 अगस्त को पेश होने का निर्देश देते हुए चार्ज बहस पर सुनवाई टाल दी है. मामले में एक आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी पर भी उसी दिन सुनवाई रखी है. जेल प्रशासन की ओर से किन्हीं कारणों से आरोपियों को पेश नहीं किया जा सका, जिस पर कोर्ट ने आगामी सुनवाई पर उन्हें पेश करने को कहा है. वहीं, एक अन्य आरोपी फरहाद शेख की ओर से पेश जमानत अर्जी पर अदालत ने 4 अगस्त को सुनवाई रखी है.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर आरोपी जावेद की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि वह मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को नहीं जानता. न कोई ऐसा साक्ष्य है, जिसमें इस अपराध में उसकी कोई भी संलग्नता पाई गई हो, इसलिए उसे जमानत दी जाए. इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी पर एनआईए को उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और आरोप पत्र की कॉपी हिंदी में मुहैया कराने का निर्देश दिया था. इस मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धारा और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था.

पढ़ें. Udaipur Murder Case : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए NIA

कोर्ट ने माने कई आरोप : इसमें एनआईए ने प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज और पाक निवासी दो आरोपियों सहित अन्य आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित व क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में आरोप माने थे. बता दें कि कन्हैयालाल की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी.

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