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राजस्थान में 15 साल पुराने वाहनों को लेकर बड़ा फैसला, परिवहन विभाग ने NOC पर दी बड़ी राहत

राजधानी जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली मिनी बसें एक बार फिर से संचालित होगी. परिवहन विभाग ( Transport Department ) ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रही 15 साल से पुरानी कबाड़ा मिनी बसों को बंद करने का फैसला किया था. अब इन बस मालिकों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है. अब 31 दिसंबर तक दूसरे शहरों के लिए इन बसों की एनओसी ( NOC For Buses in Rajasthan ) जारी हो सकेगी.

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राजधानी जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली मिनी बसें एक बार फिर से संचालित होगी.

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Published : Nov 5, 2020, 5:12 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली मिनी बसें एक बार फिर से संचालित होगी. इससे पहले परिवहन विभाग ( Transport Department ) ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रही 15 साल से पुरानी कबाड़ा मिनी बसों को बंद करने का फैसला किया था. इन बसों का दोबारा फिटनेस कराने पर परमिट नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया था. लेकिन, अब इन बस मालिकों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है. जिसके तहत अब 31 दिसंबर तक दूसरे शहरों के लिए इन बसों की एनओसी ( NOC For Buses in Rajasthan ) जारी हो सकेगी.

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260 बस मालिकों को नोटिस

परिवहन विभाग ने शुरुआती जांच में 2200 मिनी बसों में से 260 बस मालिकों को नोटिस देकर जवाब मांगा था. विभाग के मुताबिक, यह बसें गैरकानूनी तरीके से चल रही है, जो कि 15 साल से पुरानी हो गई है. इन्हें आरटीओ की ओर से नोटिस थमाया गया था. लेकिन, अब परिवहन विभाग ने इन बस मालिकों को बड़ी राहत दी गई है. अब 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को एनओसी जारी हो सकेगी. परिवहन विभाग ने पहले एनओसी जारी करने की अवधि 30 सितंबर तक की थी. बाद में लॉकडाउन को देखते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था.

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31 दिसंबर तक जारी होगी एनओसी

अब 15 साल पुरानी कमर्शियल वाहन मालिक दूसरे शहरों के लिए अपनी गाड़ी की एनओसी 31 दिसंबर तक करा सकेंगे. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद एनओसी लेने की यह अवधि बढ़ाई गई है. बता दें कि एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने सभी वाहनों पर रोक है. इसके साथ ही राजधानी जयपुर सहित पांच शहरों में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. लेकिन, अब इन वाहनों को दूसरे शहरों में ट्रांसफर कराने के लिए इनकी अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर से 31 दिसंबर किया गया है. इसके लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए हैं.

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