जयपुर.महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने पत्नी की हत्या (Man Murdered wife in Jaipur) करने वाले अभियुक्त दीपक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने दहेज प्रताड़ना के आरोप से अभियुक्त के पिता कालूराम को बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने बताया कि परिवादी (Jaipur Murder Case) बंशीधर ने चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी पुत्री रेखा और संतोष की शादी दीपक और उसके भाई के साथ नवंबर 2008 में हुई थी. शादी के बाद से ही अभियुक्त दीपक आए दिन रेखा से मारपीट करता था. 14 जनवरी 2017 को रेखा ने फोन कर पति पर मारपीट करने और जान से मारने की शंका जताई थी.