जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 24 साल के इस अभियुक्त पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता के भाई की होने वाली पत्नी का भाई लगता है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंध बनाने में अभ्यस्त होने की रिपोर्ट आने से अभियुक्त को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह नाबालिग से संबंध बनाए. इसके अलावा यदि संबंध बनाने में उसकी सहमति है तो भी नाबालिग पीडिता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 17 अक्टूबर, 2021 को पीड़िता के पिता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 14 अक्टूबर को वो अपनी रिश्तेदार के यहां गया हुआ था और उसका बेटा व चार बेटियां घर पर सो रहे थे. सुबह करीब चार बजे वह घर पहुंचा तो उसकी एक बेटी घर में नहीं मिली. उसे शक है कि उसके बेटे का साला उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि 14 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे अभियुक्त उसके घर आया और उसकी होने वाली भाभी से मिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया.