जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर प्रथम ने पुलिस उपाधीक्षक नरेश कुमार को पाबंद किया है कि वह अपनी पत्नी से घरेलू हिंसा न करें. इसके साथ ही वह अपनी पत्नी को दैनिक जरूरतों के लिए मासिक पन्द्रह हजार रुपए भी अदा करें. अदालत ने यह आदेश अंजू मेहरा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वर्ष 2009 में उसका विवाह नरेश कुमार बंशीवाल के साथ हुआ था. इसमें प्रार्थिया के पिता ने हैसियत से बढ़कर और लोन लेकर शादी में खर्चा किया था. दहेज में कार, 18 तोला सोना और दो लाख रुपए नकद सहित अन्य कीमती सामान दिया गया था. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि शादी के बाद से उसका पति नरेश कुमार व अन्य परिवारजन उसे कम दहेज लाने के लिए ताने मारने लगे और शादी तोड़ने की धमकी देने लगे. इसके साथ ही उसे आए दिन कमरे में बंद कर प्रताड़ित भी किया जाता था.