जयपुर.जयपुर बम ब्लास्ट मामले की विशेष अदालत में वर्ष 2008 में हुए जयपुर सीरियल बम कांड के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आईएएस जोगाराम के बयान दर्ज हुए. जोगाराम ने बतौर कलेक्टर रहते प्रकरण में विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति दी थी. जानकारी के अनुसार जोगाराम ने अपने बयानों में कहा कि उन्होंने पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार प्रकरण में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.
गौरतलब है कि 13 मई, 2008 को शहर की चारदीवारी के भीतर स्थित बाजारों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. जिसमें दर्जनों लोगों की मौत के साथ ही कई लोग घायल हुए थे. वहीं इस दौरान एक जगह से बम निरोधक दस्ते ने जिंदा बम भी बरामद किया था. प्रकरण में बम धमाकों के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने मोहम्मद सैफ और सरवर आजमी सहित अन्य को आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं बाद में हाईकोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को रद्द कर इन्हें बरी कर दिया था.