जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग विमंदित किशोरी से दुष्कर्म करने वाले कृष्ण कुमार वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 16 साल से कम उम्र की विमंदित पीड़िता को अपने घर की छत पर ले जाकर दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं बरता जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2019 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सुबह नौकरी पर अस्पताल गई थी. वापस आने पर पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.