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Jaipur Pocso Court : नाबालिग विमंदित से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - Accused who Raped Minor Girl

कोर्ट ने नाबालिग विमंदित किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल जांच में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी.

Jaipur Pocso Court
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Published : Feb 7, 2023, 10:58 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग विमंदित किशोरी से दुष्कर्म करने वाले कृष्ण कुमार वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 16 साल से कम उम्र की विमंदित पीड़िता को अपने घर की छत पर ले जाकर दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं बरता जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2019 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सुबह नौकरी पर अस्पताल गई थी. वापस आने पर पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ें :Pocso Court Verdict : नाबालिग का अपहरण कर 8 माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि वह अपनी मां के साथ रहती है. घटना के दिन अभियुक्त ने उसे सामान देने के बहाने छत पर बुलाया. जब वह सामान देने गई तो अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया. वहीं, डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल जांच में भी सामने आया कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है. वहीं, आरोपी की ओर से मेडिकल साक्ष्यों का खंडन नहीं किया गया. इस पर अदालत ने मेडिकल साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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