जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर जेवरात हड़पने वाले अभियुक्त सुमित सिंह को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे क्षति पहुंचाई है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने एक जनवरी 2022 को श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया पीड़ित परिवार के संपर्क में आए अभियुक्त ने पीड़िता की डायबिटीज का हिमाचल के मैक्लोडगंज में इलाज कराने का झांसा दिया. इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया.