जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और दूसरी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त कलयुगी पिता को बीस साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही POCSO Court ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. इंसान से हैवान बने इस पिता ने यह हैवानियत तीन साल पहले अपने घर में की थी.
नाबालिग की मां ने 2020 दर्ज कराई थी रिपोर्टःअभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िताओं की मां ने 23 अप्रैल, 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में शादी हुई थी. उसके तीन लड़कियां और एक लड़का है. करीब तीन साल पहले उसकी बड़ी लड़की ने उसे बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं छोटी बेटी ने भी शैतान पिता द्वारा छेड़छाड़ करने की बात कही. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र के साथ पेश किया था.