जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक उर्फ मनोज कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता को शारीरिक के साथ-साथ भावनात्मक क्षति भी पहुंचाई है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 21 दिसंबर 2019 को विधायकपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि दो साल पहले अभियुक्त से जान पहचान हुई थी. अभियुक्त ने उसे किसी के घर काम पर रखवाया था. वहीं, कुछ दिनों बाद अभियुक्त ने उसकी पन्द्रह साल की बेटी को भी बारह हजार रुपए मासिक में किसी के घर काम कर लगवा दिया.