जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण तीन माह में करने को कहा था. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश पूरणमल सैनी और अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.
जेडीए की कार्रवाई को गलत ठहरायाः अपील में कहा गया कि मास्टर प्लान में बदलाव कर सड़क की चौड़ाई को कम नहीं किया जा सकता और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रोड का अलाइनमेंट भी नहीं बदला जा सकता. जबकि जेडीए ने मानसरोवर से मान्यावास जाने वाली इस रोड के न केवल अलाइनमेंट में बदलाव किया है, बल्कि मास्टर प्लान से भी छेड़छाड़ की है. ऐसे में जेडीए की कार्रवाई गलत है. इसके अलावा एकलपीठ ने रोड के अलाइनमेंट में बदलाव के आधार पर ही जेडीए को रोड का निर्माण करने के आदेश दिए थे. अपील में कहा गया कि जेडीए ने वर्ष 2012 में इस रोड की चौड़ाई दो सौ फीट से घटाकर सौ फीट कर दी थी. इस दौरान रोड के सेंटर पॉइंट का ध्यान नहीं रखा गया कि किस बिंदु से रोड दोनों तरफ पचास-पचास फीट चौड़ी रहेगी. वहीं इस दौरान रोड का अलाइनमेंट भी बदल दिया गया.