जयपुर. पारिवारिक न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने एक मामले में पत्नी के पराए पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने को गंभीर मानसिक क्रूरता माना है. अदालत ने कहा कि कोर्ट में पेश किए वीडियो, फोटो व अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि अप्रार्थिया ने शादी के बाद भी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए. ऐसे में प्रार्थी पति उससे तलाक लेने का हकदार है.
पति ने दिया था तलाक का प्रार्थना पत्रः अदालत ने कहा कि अप्रार्थी महिला ने उसके खिलाफ अवैध संबंधों को लेकर पति की ओर से पेश वीडियो व फोटोग्राफ को फर्जी बताया है, लेकिन उसकी ओर से न तो इनका खंडन किया गया है और न ही पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है. ऐसे में पत्नी का अन्य पुरुष से अवैध संबंध होना साबित होता है. अदालत ने यह आदेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति के विवाह विच्छेद प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए दिया. मामले के अनुसार पति ने अदालत में तलाक लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसमें कहा गया कि उसकी शादी चार फरवरी, 2020 को अप्रार्थी महिला के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला ने प्रार्थी को कहा कि वह उसे तलाक दे दे. इस दौरान वह उसके साथ उचित व्यवहार भी नहीं करती थी और बात-बात में झगड़ा करती थी.