जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान पूछे गए सवाल से नाराज होकर एईएन को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश द्वारका प्रसाद बडाया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि वह बांदीकुई में तैनात होकर बिजली सप्लाई का काम देखता है. गत स्वतंत्रता दिवस पर उसे स्थानीय कलेक्टर ने सम्मानित भी किया था. वहीं 21 सितंबर को विभाग की वीसी में अधिकारियों ने अचानक बिजली छीजत को लेकर सवाल किया. जिसके जवाब से संतुष्ठ होकर उसे वीसी के दौरान ही निलंबित कर दिया गया.