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मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दायर होगा इस्तगासा, जारी हुए निर्देश - मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट

राजधानी जयपुर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली सभी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ परिवाद दायर किया जाएगा. केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधीन आने वाली सभी मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ इस्तगासा दायर करने की शक्तियां रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान को अधिकृत की गई हैं.

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मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दायर होगा इस्तगासा

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Published : Dec 25, 2020, 8:29 PM IST

जयपुर.इस संबंध में सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने निर्देश जारी किए हैं. अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के उत्तर दायित्व के निर्वहन में सहयोग करते हुए विभाग द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली ऐसी सोसाइटी के खिलाफ जिले में इस्तगासा दायर करने के लिए उप रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है. उनके अनुसार पीड़ितों से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने के लिए राज सहकार पोर्टल की शुरूआत की गई है.

इस पोर्टल पर अब तक 75000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं. मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि प्राप्त हुई 75 हजार से अधिक शिकायतों में से 74 हजार से अधिक शिकायतें मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे संबंधित है. जबकि 1000 से अधिक शिकायतें स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में प्राप्त हुई हैं.

उनके अनुसार प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के बैंनिग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 को पूर्व में ही लागू कर दिया है.उन्होंने बताया कि केंद्रीय रजिस्ट्रार को धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा निवेदन किया गया था. इन सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को शक्तियां देने के लिए आग्रह किया गया है.

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उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ इस्तगासा दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है. विभाग द्वारा जिले के उप रजिस्ट्रार को अधिकृत करने से मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ प्राप्त 74 हजार से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए इन सोसाइटी के विरुद्ध इस्तगासा दायर किया जाएगा. दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और कम से कम 5 लाख और अधिकतम 25 करोड़ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है.

चांदी के सिक्के वितरण मामले में मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट-
सहकारिता विभाग ने अपेक्स बैंक की आम सभा में संचालक और पदाधिकारियों के साथ 7 जिला कलेक्टरों को उपहार स्वरूप चांदी के सिक्के बांटने के मामले में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंप दी है. बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बैंकों को लाभ होने पर उपहार दिए जाने का प्रचलन है ताकि संचालन समिति और इससे जुड़े पदाधिकारी ओर एनर्जी के साथ बैंक को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सके.

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