जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 की चयन प्रक्रिया में अनियमिता को लेकर आरपीएससी सचिव और पशुपालन निदेशक से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश संदीप बीसू व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसकी संवीक्षा परीक्षा 2 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई. आयोग की ओर से 26 नवंबर, 2020 को जारी परीक्षा परिणाम में 1878 अभ्यर्थियों को पास किया गया, लेकिन न तो वर्गवार कट ऑफ जारी की गई और ना ही आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया गया.