जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमित वाहन का क्लेम नहीं देने पर दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ठीक करने के लिए परिवादी की ओर से खर्च की गई करीब 15 लाख 20 हजार रुपए की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह आदेश रामनिवास यादव के परिवाद पर दिए.
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी ने सेवादोष कारित करते हुए परिवादी का क्लेम निरस्त किया है. जिसके चलते परिवादी को मानसिक संताप हुआ है. ऐसे में बीमा कंपनी बीमा राशि के साथ ही अलग से क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय भी देने के लिए जिम्मेदार है. परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी बीमा कंपनी से अपने ट्रक की 27 अप्रैल, 2020 से 26 अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए कमर्शियल व्हीकल एनहांसमेंट कवर बीमा पॉलिसी लेकर 66633 रुपए का भुगतान किया था.
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