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जयपुर: नगर पालिका में प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश - राजस्थान की ताजा खबरें

नगर पालिका में प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सौ फीसदी निजी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट व्यवस्था का प्रमाणीकरण किया जाएगा. यह निर्देश जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं.

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प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

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Published : Jan 4, 2021, 7:54 PM IST

जयपुर.जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने जयपुर जिले में ठोस कचरा प्रबन्धन के सम्बन्ध में विभिन्न नगर पालिका और जयपुर शहर में किए जा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. सेवापुरा में तैयार किए गए कम्पोस्ट खाद के उपयोग के लिए वन विभाग और कृषि विभाग को पत्र लिखा. इसके अलावा सभी नगरपालिकाओं में सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए

जिला कलेक्टर नेहरा ने विभिन्न नगरपालिकाओं में ठोस कचरा प्रबन्धन व्यवस्था के लिए जमीन के अलाॅटमेंट और उपलब्धता, उनके विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरे को श्रेणीवार अलग-अलग करने के लिए की जा रही व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए. इसके साथ ही एमआरएफ प्लांट और उनकी क्षमता और लीगेसी वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था की समीक्षा की.

नेहरा ने कई नगर पालिका में ठोस कचरा प्रबन्धन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई. बिना तैयारी बैठक में आने पर सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभिन्न नगरपालिकाओं में ठोस कचरे के श्रेणीकरण के कार्य में जयपुर शहर की तरह गैर सरकारी संगठन का भी सहयोग लेने को कहा. इसके साथ ही कचरे की मात्रा के अनुपात में ही आवश्यकतानुसार क्षमता का एमआरएफ प्लांट लगाने के निर्देश दिए.

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सीएमएचओ कार्यालय के प्रतिनिधि को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उन निजी अस्पतालों की सूची सौंपने के निर्देश दिए जिन्होंने अब तक बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अपना प्रमाणीकरण नहीं करवाया है. इसी प्रकार बायोमेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में बारकोडिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए है. उन्होंने द्रव्यवती बांध पर एसटीपी प्लांट्स, नेवटा बांध के पानी की गुणवत्ता की जांच सहित कई विषयों पर निर्देश दिए.

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