जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएएस जीएस संधू, रिटायर आरएएस निष्काम दिवाकर, ओंकार मल सैनी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इस एसएलपी को समान मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ दायर एसएलपी के साथ नत्थी करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर को तय की है.
एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 17 जनवरी के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने संधू सहित अन्य तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की कार्रवाई को सही माना था. मामले से जुडे़ अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी नोटिस जारी कर रखे हैं. याचिका में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज केस की एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजीनामे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता. यह केस राज्य सरकार का केस है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है.