जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दारा सिंह उर्फ दारिया एनकाउंटर प्रकरण में मृतक दारा सिंह की विधवा सुशीला देवी, गवाह विजेंद्र और बरी किए गए पुलिसकर्मियों में से नौ पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश महेंद्र माहेश्वरी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश सीबीआई की ओर से पेश तीन अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं, प्रकरण में ए. पोन्नुचामी सहित चार पुलिसकर्मियों की ओर से उनके अधिवक्ता के पेश होने के कारण उन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए.
अपील में सीबीआई ने एडीजे क्रम-14 कोर्ट के 13 मार्च 2018 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अदालत ने 14 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया था. वहीं, दो अपीलों में दारासिंह की विधवा सुशीला देवी और उसके साथी रहे विजेंद्र के पक्षद्रोही होने को चुनौती दी गई है.