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MP KL Meena Allegation : IAS नीरज के पवन को बंगला खाली करने के आदेश, आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी का आवंटन भी होगा निरस्त - IAS neeraj k pawan rented bunglow in jaipur

प्रदेश की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित एनआरआई कॉलोनी राज आंगन योजना में किराए पर रह रहे आईएएस नीरज के पवन को 1 महीने में बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. साथ ही उन्हे ब्याज और पेनल्टी के साथ किराया अदा करने के आदेश दिए हैं.

IAS नीरज के पवन का बंगला
IAS नीरज के पवन का बंगला

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Published : Jun 27, 2023, 10:07 AM IST

जयपुर. राजधानी के प्रताप नगर स्थित एनआरआई कॉलोनी राज आंगन योजना में किराए पर रह रहे आईएएस नीरज के पवन को 1 महीने में बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. साथ ही उन्हें अब तक का किराया भी ब्याज और पेनल्टी के साथ हाउसिंग बोर्ड को चुकाने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही इसी एनआरआई कॉलोनी में आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण नहीं किए जाने की वजह से अब सोसाइटी का आवंटन भी निरस्त किया जा रहा है.

बीते दिनों राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने आईएएस नीरज के पवन को किराए पर एनआरआई कॉलोनी में आवास देने और आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी को 2377.36 वर्ग मीटर जमीन आवंटित किए जाने के मुद्दे को उठाते हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इस पर संज्ञान लेते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड में नीरज के पवन को 7 दिन का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. हालांकि आईएएस की ओर से दिए गए जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए अब उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है. जिसके अंदर उन्हें एनआरआई कॉलोनी के आवास संख्या पी-21 को खाली करते हुए, इस आवास का कब्जा हाउसिंग बोर्ड को सुपुर्द करना होगा. साथ ही साथ अब तक का किराया बकाया ब्याज और पेनल्टी सहित जमा कराना होगा.

इसके साथ ही साल 2020 में आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी को योजना में जो 2377.36 वर्ग मीटर भूखंड आवंटित किया गया था, उस पर 2 साल में सोसाइटी का निर्माण किया जाना था. लेकिन तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किए जाने की वजह से यूडीएच मंत्री ने भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में 9 जून को वृत्त प्रथम के उप आवासन आयुक्त ने संस्थान को 7 दिन का नोटिस जारी किया. जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि जो मानचित्र पेश किया गया वह प्रशिक्षण केंद्र का नहीं बल्कि प्ले स्कूल का है. इस पर सोमवार को व्यक्तिगत सुनवाई हुई. अब हाउसिंग बोर्ड की फाइल को यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भेजा जाएगा. वहां आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई किया जाएगा.

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