जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की धौद पंचायत समिति के अधीन फुल टाइम संविदा पर लगे सुरक्षाकर्मियों को दैनिक सिर्फ 127 रुपए देने पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है.
न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश रामनिवास और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में संविदा पर पंचायत समिति में सुरक्षाकर्मी लगे थे. उन्हें मासिक 3 हजार 822 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है.