जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुधन सहायक भर्ती 2018 में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और पशुपालन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश बीएल शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश महावीर प्रसाद शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.
सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने पर HC ने कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब - आर्थिक आरक्षण
सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण नहीं देने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और पशुपालन निदेशक को नोटिस जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पशुधन सहायकों के पदों के लिए पिछले 14 मार्च को भर्ती विज्ञापन जारी किया. 1833 पदों पर हो रही इस भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले राज्य सरकार ने पिछले 19 फरवरी को आरक्षण के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की.
इसके तहत गुर्जर सहित अन्य जातियों को पांच फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. याचिका में कहा गया कि एक तरफ सरकार गुर्जर सहित अन्य जातियों को भर्ती में 5 फ़ीसदी आरक्षण दे रही है. वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है