जयपुर.पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 81 विधायकों की ओर से स्पीकर को इस्तीफे देने से जुडे़ मामले में भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. समयाभाव के चलते एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 फरवरी को तय की है.
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता राजेन्द्र राठौड़ ने इस मामले में शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढ़ा को भी पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि इन विधायकों ने अन्य विधायकों के इस्तीफे स्पीकर को दिए थे. इसलिए इन्हें पक्षकार बनाया जाए, जिससे यह पता चल सके कि 81 एमएलए ने किसके दबाव में विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे थे.