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अगर जांच में प्रतिबंधित तत्व पाया गया तो तंबाकू उत्पाद पर लगेगी पाबंदीः रघु शर्मा

राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर को प्रदेश में तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी है. जिसपर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा विभाग ने कुछ तत्व प्रतिबंधित किये है. अगर वह तत्व किसी भी तंबाकू उत्पाद में पाये जाता है तो उस पर रोक लगेगी.

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Published : Oct 8, 2019, 7:52 PM IST

जयपुर. चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में तंबाकू की बिक्री तभी संभव है, जब उसमें कुछ ऐसे पदार्थ ना हो जिन पर चिकित्सा विभाग ने रोक लगा रखी है. राजस्थान सरकार ने गुटखा पान मसाला की बिक्री पर रोक लगाई है. शर्मा ने साथ ही कहा कि प्रदेश में तंबाकू तभी बिकेगा, जब सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री द्वारा जांच टेस्ट किया जाएगा.

चिकित्सा मंत्री ने कहा तंबाकू युक्त उत्पाद जांच के बाद ही बिकेगा

बता दें कि राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गुटखा पान मसाला फ्लेवर युक्त सुपारी की बिक्री पर रोक लगाई थी. जिसके बाद बाजार में इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. सरकार ने मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन तंबाकू, मिनरल आयल युक्त पान मसाला और फ्लेवर सुपारी के उत्पादन भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई थी. इस मामले को लेकर सोमवार को प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग ने कुछ तत्व प्रतिबंधित कर रखे हैं.

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वहीं मंत्री ने कहा कि प्रदेश में तंबाकू युक्त पदार्थ तभी बिक पाएंगे, जब इनकी जांच स्टेट सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री द्वारा की जाए. साथ ही इन उत्पादों में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन तंबाकू, मिनरल आयल समेत वे तत्व नहीं हो जिन पर चिकित्सा विभाग ने रोक लगा रखी है. अगर यह तत्व किसी तंबाकू उत्पाद में पाए जाते हैं तो चिकित्सा विभाग उसके भंडारण और बिक्री पर रोक लगाएगी. साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि इससे पहले भी सरकार ने ई-सिगरेट और फ्लेवर्ड हुक्के पर रोक लगाई है ताकि युवाओं में नशे की लत को छुड़ाया जा सके.

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