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कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022: चयन प्रक्रिया के बीच में शर्त जोड़ी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Minimum marks in Computer Instructor bharti

बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने न्यूनतम अंक वाली शर्त चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जोड़ी (Minimum marks in Computer Instructor bharti) है. इससे वह परीक्षा में चयन से बाहर हो गया. इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

HC sought reply in Computer instructor recruitment over minimum marks
कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022: चयन प्रक्रिया के बीच में शर्त जोड़ी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Jan 7, 2023, 9:05 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 की चयन प्रक्रिया शुरु होने के बाद चयन के लिए शर्त जोड़ने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया (HC sought reply in Computer instructor recruitment) है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर दस्तावेज सत्यापन करने को कहा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश उमेश कुमार की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष 1 फरवरी को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकाली थी. इसके लिए गत 18 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई. याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने गत 30 जून को अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 28 का हवाला देते हुए प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक लाने को अनिवार्य घोषित कर दिया.

पढ़ें:कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में 2793 पद रह गए खाली, कटऑफ में शिथिलता की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का महापड़ाव

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के कुल अंक कट ऑफ से अधिक आए हैं, लेकिन उसने एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त नहीं किए हैं. ऐसे में उसे चयन से बाहर कर दिया गया है. याचिका में यह भी कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में हर पेपर में न्यूनतम अंक की अनिवार्यता का हवाला नहीं था. वहीं यह स्थापित सिद्धांत है कि एक बार मैच शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. ऐसे में एक बार चयन प्रक्रिया शुरु होने के बाद उसमें चयन के लिए अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ी जा सकती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

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