जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक और अलवर के तिजारा डिपो के मुख्य प्रबंधक से पूछा है कि मेडिकल अनफिट होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चालक पद पर क्यों लगाया गया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जयपाल सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता एसके सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1994 में चालक पद पर नियुक्त किया गया था. वहीं जुलाई 2005 में उसे परिचालक पद का काम सौंपा गया. जिसे वह पूरी ईमानदारी से करता रहा. इस दौरान दिसंबर 2021 में याचिकाकर्ता हृदय रोग से पीड़ित हो गया. जिसके चलते उसके स्टंट लगाने पड़े और उसे कई दिनों तक उसे बेड रेस्ट पर रहना पड़ा. याचिका में कहा गया कि 16 दिसंबर, 2021 को रोडवेज ने उसे परिचालक पद से रिलीव कर चालक नियुक्त कर दिया गया.