जोधपुर.बीकानेर को सोलर हब बनाने के लिए शर्तों के बावजूद लगातार पेड़ों की कटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद वन, राजस्व और ऊर्जा विभाग के सचिवों से शपथ पत्र मांगा है. अन्यथा अगली सुनवाई पर हाजिर रहने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं कोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई करने पर रोक के साथ उप संरक्षक को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं.
एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस कुलदीप माथुर की डबल बैंच के समक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेन्द्र बुडिया और जीव रक्षा संस्थान बीकानेर के अध्यक्ष मोख राम की ओर से जनहित याचिका पेश की गई. अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने याचिका पेश कर बताया कि राज्य सरकार, राजस्व विभाग, वन विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से सोलर प्लांट लगाने के लिए बीकानेर के जैमलसर, खाजूवाला, दंतौर, किसनसर, 750 आरडी पूगल, रत्नीसर और कवनी में अनुमति दी थी. विभिन्न शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है और सोलर प्लांट लगाने से पहले जमीन पर उगी खेजड़ी, जाल, रोहिड़ा, बेर व केर सहित अन्य पेड़-पौधों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है.
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