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महिला से गैंगरेप और बच्चे से कुकर्म करने वाले अभियुक्तों को 20 साल की सजा

जयपुर शहर की महिला उत्पीड़न और पॉक्सो कोर्ट ने (POCSO court sentenced 20 years) गैंगरेप और बच्चे से कुकर्म करने दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है.

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Published : May 19, 2023, 8:27 PM IST

POCSO court sentenced 20 years,  sentenced 20 years imprisonment
अभियुक्तों को 20 साल की सजा.

जयपुर.शहर की महिला उत्पीड़न और पॉक्सो कोर्ट ने महिला से गैंगरेप और बच्चे से कुकर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को बीस साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. महिला उत्पीड़न कोर्ट ने अभियुक्त भानु प्रताप और विक्रम सिंह को और पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त कार्तिक बर्मन को सजा सुनाई है. वहीं, गैंग रेप का एक आरोपी सुधीर सिंह अदालत से जमानत लेकर फरार चल रहा है.

मामले के अनुसार विवाहिता पीड़िता ने 14 जून, 2015 को कालवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों अभियुक्तों के ऑटो चलाने के चलते वह उन्हें पहचानती है. बीती देर रात जब वह छत पर सो रही थी तो तीनों अभियुक्त उसका मुंह बंद कर कमरे में ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म कर फरार हो गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं पॉक्सो मामले में पांच साल के बच्चे की मां ने 15 जून, 2022 को शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

रिपोर्ट में कहा गया कि वह किराए पर रहती है, जहां अभियुक्त व अन्य लोग भी किराए पर रहते हैं. दस जून को उसका पांच साल का बेटा रोता हुआ आया और अभियुक्त कार्तिक बर्मन की ओर से पिटाई की बात कही. जब उसने पिटाई का कारण पूछा तो बेटे ने घटना के बारे में जानकारी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे ने अदालत में हाजिर होकर घटना को दोहराया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा रहने के चलते उस पर कुकर्म का आरोप लगाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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