जयपुर. चुरू जिले के सरदारशहर में उपचुनाव की तारीख का एलान हो गया है. चुनाव घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो गई (Model Code of Conduct implemented in Sardarshahar) है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही आयोग ने विज्ञापन को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत प्रत्याशी को विज्ञापन जारी करने से पहले निर्वाचन विभाग से अनुमति लेनी होगी.
बिना अनुमति विज्ञापन नहीं: मुख्य निवार्चन अधिकरी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव 2022 की घोषणा कर दी गई है. घोषणा के साथ ही चूरू में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसी स्थति में निवार्चन विभाग के अनुमोदन के बिना कोई भी विज्ञापन इस विधानसभा क्षेत्र एवं जिले में प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि चूरू जिले में प्रतिदिन जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए निवार्चन विभाग के पेड न्यूज, एमसीएमसी व मीडिया प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी वित्तीय सलाहकार एवं सहायक नोडल अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी) को विज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे. नोडल अधिकारी प्राप्त होने वाले विज्ञापनों को मुख्य निवार्चन अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे.
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