जयपुर.राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही, अब निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में वंचित और नव मतदाता के नाम जुड़वाने में सहयोग की अपील की. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी 2024 को होगा, इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पात्र मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में नाम जुड़वाने का आह्वान किया.
20 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम: प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विविध कार्य सम्पादित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है. 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां संचालित की जाएगी जिसमें मतदान केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण और पुनर्गठन, मतदाता सूचियों एवं EPIC की विसंगतियो को दूर करना साथ ही मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार करना शामिल है.
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6 जनवरी 2024 को होगा प्रकाशन:प्रवीण गुप्ता बताया कि प्रदेश की 199 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा. (करणपुर विधानसभा में निर्वाचन प्रक्रिया जारी होने के कारण) संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की ओर से एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा. दावे ओर आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे. 2 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के दौरान मतदाता पंजीकृत होने के उपरान्त, किसी भाग में 1500 से अधिक मतदाता पंजीकृत ना हो, इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मतदान केंद्रो के पुनर्गठन/सहायक मतदान केंद्रो के प्रस्ताव संबंधित जिलों से प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी. वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 51,756 मतदान केन्द्र अधिसूचित है एवं विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए कुल 383 सहायक मतदान केन्द्र आयोग की ओर से अनुमोदित किए गए थे.
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य होगा. वर्तमान निरंतर अद्यतन अवधि में भी पात्र मतदाताओं की ओर नाम जोड़ने एवं संसोधन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं, साथ ही निर्धारित तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा. इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाईन माध्यम यथा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे.
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फार्म नं. 8 का उपयोग करें: गुप्ता ने यह भी बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाfल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं. ऐसे मतदाताओं जिनके यूनिक मोबाइल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग की ओर से ई -सेवायें प्रदान की जाती एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों को नियुक्त कर उनकी मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें ताकि ऐसे नामों का सत्यापन कर मतदाता सूची से हटाया जा सके.