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Dholpur POCSO Court : नाबालिक का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा - Rajasthan Hindi news

धौलपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Minor Rape Case
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Published : Jul 31, 2023, 9:40 PM IST

धौलपुर. पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 70 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है. आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि घटना 20 मार्च 2021 की है. आरोपी सलमान खान नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था. नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ 22 मार्च 2021 को आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था. तत्कालीन समय पर पुलिस ने नाबालिग को अजमेर से दस्तयाब कर मामले की छानबीन की गई. नाबालिग के पर्चा बयान लेकर मेडिकल बोर्ड की ओर से मेडिकल कराया गया.

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10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा : नाबालिग ने पर्चा बयान में दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया था. पुलिस ने मामले में गहनता से अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी सलमान जिला कारागार में बंद था. सोमवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद सलमान खान पुत्र जमील को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. उन्होंने बताया आरोपी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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